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Press Release

Sr.No Description Date of release Download/Detail
31 प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने रुपये 50.47 करोड़ के बुक वैल्यू की विभिन्न संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया है जिन्हें कथित तौर पर ज्योति प्रिया मल्लिक (तत्कालीन खाद्य और आपूर्ति विभाग के प्रभारी मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार), बाकीबुर रहमान (चावल और आटा मिलर), शंकर अध्या और अन्य सहित कई व्यक्तियों द्वारा पीडीएस राशन घोटाले से प्राप्त अपराध की आय (पीओसी) से अर्जित किया गया। इन संपत्तियों का बाजार मूल्य 150 करोड़ रुपये से काफी अधिक होने का अनुमान है। 12/अप्रैल/2024 480.15 किलोबाइट
32 माननीय 47वां अपर नगर सिविल एंव सेशन न्यायाधीश, बैंगलोर ( विशेष न्यायालय,पीएमएलए ), बेंगलुरु ने जॉन माइकल, पिता- येसुदास को एसपीएल सीसी 132/2015 के दिनांक 08.04.2024 के फैसले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया है और उसे पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।माननीय न्यायालय ने 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है और उक्त आरोपी व्यक्ति और उसकी पत्नी श्रीमती मंजुला माइकल के नाम पर 19.28 लाख रुपये की अचल और चल संपत्तियों को जब्त करने का भी आदेश दिया है। 12/अप्रैल/2024 592.04 किलोबाइट
33 ED, Kolkata has provisionally attached immovable properties worth Rs. 230.6 Crore in the form of land parcels and a flat, which are being held in the name of Prasanna Kumar Roy and Santi Prasad Sinha and also in the names of various companies/LLPs controlled by them under the provisions of Prevention of Money Laundering Act, 2002 in Assistant Teachers Recruitment Scam in the State of West Bengal. 12/अप्रैल/2024 139.96 किलोबाइट
34 The Hon’ble Court of XLVII Addl. City Civil and Sessions Judge (Special Court, PMLA), Bengaluru has convicted John Michael vide judgement dated 08.04.2024 in Spl. CC 132/2015 for the offences under the PMLA, 2002 and sentenced him of rigorous imprisonment for five years. The Hon’ble Court has also imposed a fine of Rs. 5 Lakh and also ordered for confiscation of immovable and movable properties worth Rs. 19.28 Lakh held in the name of John Michael and his wife Mrs. Manjula Michael. 12/अप्रैल/2024 423.02 किलोबाइट
35 ED, Kolkata has provisionally attached various assets of book value of Rs. 50.47 Crore allegedly acquired out of proceeds of crime derived and obtained from PDS Ration Scam by several persons including Jyoti Priya Mallick (then Minister-In-Charge of Food and Supply Department. Govt. of West Bengal), Bakibur Rahaman (rice and flour miller), Sankar Addhya and others under the provisions of PMLA, 2002. 12/अप्रैल/2024 320.44 किलोबाइट
36 प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए),2002 के प्रावधानों के तहत मैसर्स एसवीओजीएल ऑयल गैस एंड एनर्जी लिमिटेड के प्रमोटर्स पदम सिंघी, प्रेम सिंघी एवं अन्य के खिलाफ दिनांक 05.04.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नई दिल्ली के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 05.04.2024 को अभियोजन शिकायत (पीसी) का संज्ञान लिया है। 10/अप्रैल/2024 468.9 किलोबाइट
37 ED, Delhi has filed Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), New Delhi on 05-04-2024 against Padam Singhee, Prem Singhee, [Promoters], M/s SVOGL Oil Gas & Energy Limited and others under the provisions of PMLA, 2002. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 05-04-2024. 10/अप्रैल/2024 284.27 किलोबाइट
38 प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक (पीएमसी) के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ग्राम विजयदुर्ग, तालुका देवगढ़, जिला सिंधुदुर्ग में 413 कृषि भू-खण्डों जो लगभग 1807 एकड़ क्षेत्र है, को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई 1807 एकड़ जमीन का पंजीकृत मूल्य 52.90 करोड़ रुपये था और 82.30 करोड़ रुपये की अपराध आय का उपयोग इन भू-खण्डों को प्राप्त करने के लिए 2010 से 2013 की अवधि के दौरान किया गया था। 09/अप्रैल/2024 572.91 किलोबाइट
39 प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने दिनांक 26.03.2024 को माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, विशाखापत्तनम के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत खान और भूविज्ञान के तत्कालीन उप निदेशक, यादवल्ली नागा राजा वरा प्रसाद, गुंटूर और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है। माननीय न्यायालय ने अभियोजन शिकायत का संज्ञान ले लिया है। 09/अप्रैल/2024 551.83 किलोबाइट
40 प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत सप्पा रामकृष्ण दास, तत्कालीन उप-रजिस्ट्रार, द्वारका नगर, विशाखापत्तनम और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ 21.03.2024 को माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, विशाखापत्तनम के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।माननीय न्यायालय ने इसका संज्ञान ले लिया है। 09/अप्रैल/2024 528.73 किलोबाइट