रेड कॉर्नर नोटिस ऐसे भगोड़ों के लिए जारी किए जाते हैं जो या तो मुकदमा चलाने हेतु या सजा काटने के लिए वांछित हों। रेड नोटिस दुनिया भर के कानून प्रवर्तन एजेंसियों से एक अनुरोध है कि प्रत्यर्पण, आत्मसमर्पण या इसी तरह की कानूनी कार्रवाई के लिए लंबित किसी व्यक्ति का पता लगाएं और अनंतिम रूप से गिरफ्तार करें। इसके अतिरिक्त, इंटरपोल ने इसके सभी 195 सदस्य देशों में एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो नामोदिष्ट किया हुआ है, जो उस सदस्य देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों और इंटरपोल के बीच संपर्क का एकल बिंदु हो सके। इस संबंध में, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को आधिकारिक रूप से नामोद्दिष्ट किया गया है, जिसे भारत की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुरोध के अनुसार समय-समय पर भगोड़ों/अपराधियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस प्रकाशित करने, बनाए रखने और अद्यतन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसलिए, आपसे अनुरोध है कि जारी किए गए रेड कॉर्नर नोटिस देखने के लिए कृपया सीबीआई की आधिकारिक वेबसाइट (https://cbi.gov.in/) पर देखें।