आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधियां (एमएलएटी)/करार अपराध की रोकथाम, जांच और अभियोजन के लिए अन्य अनुबंधित राष्ट्रों से सहायता प्राप्त करने के लिए एक तंत्र प्रदान करते हैं। द्विपक्षीय पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों (एमएलएटी)/करारों के प्रावधानों के तहत या संधि/करार/सम्मेलन में निर्धारित किए अनुसार किसी अन्य उद्देश्य के लिए साक्ष्य एकत्रित करना, विदेशों में रहने वाले गवाह की जांच और कुर्की/फ्रीजिंग/जब्ती आदेश के निष्पादन के लिए भी औपचारिक अनुरोध किया जा सकता है। आज की तारीख में, केंद्र सरकार ने 40 देशों के साथ आपराधिक मामलों में द्विपक्षीय पारस्परिक कानूनी सहायता संधियां (एमएलएटी)/ किए हैं। भारत के एमएलएटी/करारों का पाठ यहां देखा जा सकता है: https://cbi.gov.in/MLATs-list
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