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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय ने भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी प्रशांत कुमार दत्ता, उनके परिवार के सदस्यों तथा समूह कंपनियों से संबंधित, वर्ष 1992 से 2019 की अवधि के दौरान उनकी ज्ञात आय के स्रोतों की तुलना में "होटल भार्गव", पलटन बाजार, गुवाहाटी; "भार्गव इन", जी.एस. रोड, पलटन बाजार, गुवाहाटी; "होटल भार्गव", ईशान आर्केड, लोखरा चारियाली, गुवाहाटी; "होटल भार्गव ग्रैंड", बेटकुची, गुवाहाटी; तथा "समर्था दीप", अंधेरी (पश्चिम), मुंबई में स्थित दो आवासीय फ्लैट के रूप में असंगत परिसंपत्तियां अर्जित किए जाने के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत लगभग 53.28 करोड़ रुपये के कुल मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंफाल उप-आंचलिक कार्यालय ने भोले-भाले निवेशकों को अत्यधिक मासिक प्रतिफल का प्रलोभन देकर उनके साथ धोखाधड़ी किए जाने से संबंधित मामले में मेसर्स बिरला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड तथा मेसर्स इरा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत लगभग 3.92 करोड़ रुपये मूल्य की 13 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ये संपत्तियां मणिपुर के थौबल, इंफाल पूर्व तथा इंफाल पश्चिम जिलों में स्थित हैं तथा कंपनी के कर्मचारियों एवं उससे संबद्ध व्यक्तियों के माध्यम से कंपनी के नाम पर पंजीकृत हैं। इस मामले में अब तक लगभग 65.5 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मेसर्स एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (एओपीएल) एवं उसके प्रवर्तक श्रीकांत भासी के विरुद्ध 1,266.63 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से संबंधित मामले की जांच के दौरान ज़्यूरिख इंटरनेशनल लाइफ लिमिटेड में संचालित दो निवेश-आधारित (इन्वेस्टमेंट लिंक्ड) जीवन बीमा पॉलिसियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है जिनका कुल सरेंडर मूल्य 3,87,814.42 अमेरिकी डॉलर (लगभग 3.66 करोड़ रुपये) है। इससे पूर्व, ईडी ने इसी मामले में दुबई (यूएई) में स्थित लगभग 51.70 करोड़ रुपये मूल्य की 09 अचल संपत्तियों तथा भारत में स्थित लगभग 111 करोड़ रुपये मूल्य की घरेलू संपत्तियों को भी अस्थायी रूप से कुर्क किया था। इस मामले में अब तक कुल लगभग 166.36 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। ईडी, चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने वर्ष 2017 में शिक्षक भर्ती बोर्ड (टीआरबी) द्वारा आयोजित सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों की व्याख्याता भर्ती परीक्षा में ओएमआर उत्तर-पत्रकों से छेड़छाड़ के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 23.06.2026 को चेन्नई, मदुरै, तिरुचिरापल्ली (त्रिची) और कोयंबटूर स्थित 21 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य, संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज तथा 13.18 लाख रुपये नकद बरामद कर जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त 56 बैंक खातों एवं 2 डीमैट खातों को भी फ्रीज कर दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिलांग उप-आंचलिक कार्यालय ने मेघालय में गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (जीएचएडीसी) के विकास निधियों के गबन से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 40 लाख रुपये मूल्य की एक अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। यह संपत्ति जीएचएडीसी के 16-असानंग निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व जिला परिषद सदस्य (एमडीसी) इस्माइल आर. मराक के नाम पर है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय ने भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी प्रशांत कुमार दत्ता, उनके परिवार के सदस्यों तथा समूह कंपनियों से संबंधित, वर्ष 1992 से 2019 की अवधि के दौरान उनकी ज्ञात आय के स्रोतों की तुलना में "होटल भार्गव", पलटन बाजार, गुवाहाटी; "भार्गव इन", जी.एस. रोड, पलटन बाजार, गुवाहाटी; "होटल भार्गव", ईशान आर्केड, लोखरा चारियाली, गुवाहाटी; "होटल भार्गव ग्रैंड", बेटकुची, गुवाहाटी; तथा "समर्था दीप", अंधेरी (पश्चिम), मुंबई में स्थित दो आवासीय फ्लैट के रूप में असंगत परिसंपत्तियां अर्जित किए जाने के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत लगभग 53.28 करोड़ रुपये के कुल मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंफाल उप-आंचलिक कार्यालय ने भोले-भाले निवेशकों को अत्यधिक मासिक प्रतिफल का प्रलोभन देकर उनके साथ धोखाधड़ी किए जाने से संबंधित मामले में मेसर्स बिरला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड तथा मेसर्स इरा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत लगभग 3.92 करोड़ रुपये मूल्य की 13 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ये संपत्तियां मणिपुर के थौबल, इंफाल पूर्व तथा इंफाल पश्चिम जिलों में स्थित हैं तथा कंपनी के कर्मचारियों एवं उससे संबद्ध व्यक्तियों के माध्यम से कंपनी के नाम पर पंजीकृत हैं। इस मामले में अब तक लगभग 65.5 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मेसर्स एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (एओपीएल) एवं उसके प्रवर्तक श्रीकांत भासी के विरुद्ध 1,266.63 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से संबंधित मामले की जांच के दौरान ज़्यूरिख इंटरनेशनल लाइफ लिमिटेड में संचालित दो निवेश-आधारित (इन्वेस्टमेंट लिंक्ड) जीवन बीमा पॉलिसियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है जिनका कुल सरेंडर मूल्य 3,87,814.42 अमेरिकी डॉलर (लगभग 3.66 करोड़ रुपये) है। इससे पूर्व, ईडी ने इसी मामले में दुबई (यूएई) में स्थित लगभग 51.70 करोड़ रुपये मूल्य की 09 अचल संपत्तियों तथा भारत में स्थित लगभग 111 करोड़ रुपये मूल्य की घरेलू संपत्तियों को भी अस्थायी रूप से कुर्क किया था। इस मामले में अब तक कुल लगभग 166.36 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। ईडी, चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने वर्ष 2017 में शिक्षक भर्ती बोर्ड (टीआरबी) द्वारा आयोजित सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों की व्याख्याता भर्ती परीक्षा में ओएमआर उत्तर-पत्रकों से छेड़छाड़ के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 23.06.2026 को चेन्नई, मदुरै, तिरुचिरापल्ली (त्रिची) और कोयंबटूर स्थित 21 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य, संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज तथा 13.18 लाख रुपये नकद बरामद कर जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त 56 बैंक खातों एवं 2 डीमैट खातों को भी फ्रीज कर दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिलांग उप-आंचलिक कार्यालय ने मेघालय में गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (जीएचएडीसी) के विकास निधियों के गबन से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 40 लाख रुपये मूल्य की एक अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। यह संपत्ति जीएचएडीसी के 16-असानंग निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व जिला परिषद सदस्य (एमडीसी) इस्माइल आर. मराक के नाम पर है।
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निदेशक का संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी है, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन और धन शोधन निवारण से संबंधित कानूनों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। दशकों से, निदेशालय भारत के आर्थिक, कानूनी और नियामक वातावरण के अनुरूप लगातार विकसित हुआ  है, फेरा से फेमा के प्रशासन में परिवर्तित हुआ, और आज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के प्रवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। और पढ़ें

श्री राहुल नविन

प्रवर्तन निदेशक

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मुख्य कार्यालय :

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