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ईडी, लखनऊ आंचलिक कार्यालय ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर की इमारतों के निर्माण के लिए कथित अवैध भूमि अधिग्रहण और सरकारी धन के दुरुपयोग से संबंधित चल रही धन-शोधन जांच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 19.08.2026 को रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में 10 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान, अपराध-संकेती दस्तावेज़ व डिजिटल अभिलेखों को बरामद व जब्त किया गया है। ईडी के कोच्चि ज़ोनल ऑफ़िस ने M/s कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) द्वारा किए गए कॉर्पोरेट फ्रॉड और रिश्वत के भुगतान के मामले में PMLA, 2002 के तहत 18-08-2026 को कोझिकोड में 9 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान कई डिजिटल डिवाइस ज़ब्त किए गए। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय इकाई, नई दिल्ली ने सागा समूह के पोंजी घोटाले, जिसमें लोनी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी (एलयूसीसी) तथा अन्य संबद्ध सहकारी समितियां शामिल हैं, के संबंध में समीर अग्रवाल एवं उनके सहयोगियों से जुड़े मुंबई और भोपाल स्थित अनेक आवासीय एवं व्यावसायिक परिसरों पर धन शोधन निवारण अधिनियम(पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत दिनांक 13.08.2026 से 16.08.2026 तक तलाशी कार्रवाई की। तलाशी कार्रवाई के दौरान विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज़, ₹1.53 करोड़ की नकदी, लगभग ₹35 लाख मूल्य की विदेशी मुद्रा, ₹5.25 करोड़ मूल्य के स्वर्ण आभूषण एवं चांदी की सिल्लियां तथा 9 महंगे वाहन जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, ₹30 करोड़ से अधिक मूल्य के सूचीबद्ध शेयर एवं प्रतिभूतियां, म्यूचुअल फंड, एलआईसी पॉलिसियां, बैंक खातों में जमा राशि आदि के रूप में अपराध की आय को भी फ्रीज किया गया। प्रवर्तन निदेशालय के अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने अहमदाबाद में घर खरीदारों और निवेशकों के साथ रियल एस्टेट धोखाधड़ी के मामले में रोनक रावजीभाई सोनानी, विपुलभाई गोर्धनभाई गंगानी, M/s केशव नारायण ग्रुप और अन्य लोगों के ख़िलाफ़ 'धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत 14.08.2026 को 129.80 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से ज़ब्त किया है। प्रवर्तन निदेशालय के अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अबूबकर ज़कीरली सैयद और उनके परिवार के सदस्यों/सहयोगियों की 22.70 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से ज़ब्त किया है। इन संपत्तियों में ज़मीन के सात टुकड़े, म्यूचुअल फ़ंड में निवेश और अलग-अलग बैंक खातों में जमा राशि शामिल है। यह कार्रवाई दाहोद ज़िले में सिंचाई और जल संसाधन विभाग के छह फ़र्ज़ी सरकारी ऑफ़िस बनाने से जुड़े 'दाहोद फ़र्ज़ी सरकारी ऑफ़िस घोटाले' के सिलसिले में की गई है। ईडी, लखनऊ आंचलिक कार्यालय ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर की इमारतों के निर्माण के लिए कथित अवैध भूमि अधिग्रहण और सरकारी धन के दुरुपयोग से संबंधित चल रही धन-शोधन जांच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 19.08.2026 को रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में 10 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान, अपराध-संकेती दस्तावेज़ व डिजिटल अभिलेखों को बरामद व जब्त किया गया है। ईडी के कोच्चि ज़ोनल ऑफ़िस ने M/s कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) द्वारा किए गए कॉर्पोरेट फ्रॉड और रिश्वत के भुगतान के मामले में PMLA, 2002 के तहत 18-08-2026 को कोझिकोड में 9 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान कई डिजिटल डिवाइस ज़ब्त किए गए। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय इकाई, नई दिल्ली ने सागा समूह के पोंजी घोटाले, जिसमें लोनी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी (एलयूसीसी) तथा अन्य संबद्ध सहकारी समितियां शामिल हैं, के संबंध में समीर अग्रवाल एवं उनके सहयोगियों से जुड़े मुंबई और भोपाल स्थित अनेक आवासीय एवं व्यावसायिक परिसरों पर धन शोधन निवारण अधिनियम(पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत दिनांक 13.08.2026 से 16.08.2026 तक तलाशी कार्रवाई की। तलाशी कार्रवाई के दौरान विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज़, ₹1.53 करोड़ की नकदी, लगभग ₹35 लाख मूल्य की विदेशी मुद्रा, ₹5.25 करोड़ मूल्य के स्वर्ण आभूषण एवं चांदी की सिल्लियां तथा 9 महंगे वाहन जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, ₹30 करोड़ से अधिक मूल्य के सूचीबद्ध शेयर एवं प्रतिभूतियां, म्यूचुअल फंड, एलआईसी पॉलिसियां, बैंक खातों में जमा राशि आदि के रूप में अपराध की आय को भी फ्रीज किया गया। प्रवर्तन निदेशालय के अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने अहमदाबाद में घर खरीदारों और निवेशकों के साथ रियल एस्टेट धोखाधड़ी के मामले में रोनक रावजीभाई सोनानी, विपुलभाई गोर्धनभाई गंगानी, M/s केशव नारायण ग्रुप और अन्य लोगों के ख़िलाफ़ 'धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत 14.08.2026 को 129.80 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से ज़ब्त किया है। प्रवर्तन निदेशालय के अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अबूबकर ज़कीरली सैयद और उनके परिवार के सदस्यों/सहयोगियों की 22.70 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से ज़ब्त किया है। इन संपत्तियों में ज़मीन के सात टुकड़े, म्यूचुअल फ़ंड में निवेश और अलग-अलग बैंक खातों में जमा राशि शामिल है। यह कार्रवाई दाहोद ज़िले में सिंचाई और जल संसाधन विभाग के छह फ़र्ज़ी सरकारी ऑफ़िस बनाने से जुड़े 'दाहोद फ़र्ज़ी सरकारी ऑफ़िस घोटाले' के सिलसिले में की गई है।
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निदेशक का संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी है, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन और धन शोधन निवारण से संबंधित कानूनों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। दशकों से, निदेशालय भारत के आर्थिक, कानूनी और नियामक वातावरण के अनुरूप लगातार विकसित हुआ  है, फेरा से फेमा के प्रशासन में परिवर्तित हुआ, और आज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के प्रवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। और पढ़ें

श्री राहुल नविन

प्रवर्तन निदेशक

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