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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17 के तहत 26.05.2026 की देर रात्रि को तलाशी अभियान संचालित किया, जो गुवाहाटी एवं तिनसुकिया (असम) तथा नई दिल्ली स्थित विभिन्न परिसरों में बड़े पैमाने पर अवैध आईपीएल क्रिकेट सट्टेबाजी रैकेट एवं उससे अर्जित अपराध की आय के धन शोधन संबंधी जांच के सिलसिले में पूरी रात जारी रहा। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न अपराध संकेती साक्ष्य (जिसमें मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक भंडारण माध्यम सम्मिलित हैं), 13 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी तथा तीन उच्च श्रेणी के मोटर वाहन, अर्थात एक मर्सिडीज-बेंज कार, एक एमजी हेक्टर कार तथा एक टोयोटा फॉर्च्यूनर कार जब्त की गई हैं। इसके अतिरिक्त, कई बैंक खातों, जिनका उपयोग अवैध आईपीएल सट्टेबाजी गतिविधियों में किए जाने का पता चला है, को फ्रीज कर दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कूटरचित एवं जाली दस्तावेजों के माध्यम से भूमि अर्जित किए जाने से संबंधित मामले में मैसर्स तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन, जवाद अहमद सिद्दीकी, विनोद कुमार एवं श्रीयोम चौहान के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), साकेत, नई दिल्ली के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की है। ईडी द्वारा उक्त आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, ईडी ने मामले से संबंधित लगभग ₹45.84 करोड़ मूल्य की भूमि को भी कुर्क किया है। ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने श्रीमती नौहेरा शेख को 21/05/2026 को गुरुग्राम, हरियाणा से पीएमएलए, 2002 के तहत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और अन्य के खिलाफ निवेशकों से 3000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया। उन्हें तुरंत हैदराबाद लाया गया और 21/05/2026 की देर रात हैदराबाद स्थित माननीय पीएमएलए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ईडी, चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने 19/05/2026 को चेन्नई में मेसर्स थंगम स्टील लिमिटेड [टीएसएल], मेसर्स पीएस कृष्णमूर्ति स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड [पीएसके] और इसके निदेशकों और प्रमुख सह-आरोपियों के 7 परिसरों पर पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और बेनामी नामों से धारित 43 अचल संपत्तियों (लगभग 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की) की पहचान की गई और उन्हें जब्त किया गया। ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने मरहूम इकबाल मिर्ची और उनके परिवार से संबंधित मामले में भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए), 2018 के प्रावधानों के तहत लगभग 700.27 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। संलग्न संपत्तियों में मुंबई के वर्ली में स्थित तीन प्रमुख संपत्तियां - राबिया मेंशन, मरियम लॉज और सी व्यू - शामिल हैं, जिनका मूल्य लगभग 497 करोड़ रुपये है, साथ ही दुबई में स्थित विदेशी संपत्तियां भी शामिल हैं जिनका मूल्य लगभग 203.27 करोड़ रुपये है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17 के तहत 26.05.2026 की देर रात्रि को तलाशी अभियान संचालित किया, जो गुवाहाटी एवं तिनसुकिया (असम) तथा नई दिल्ली स्थित विभिन्न परिसरों में बड़े पैमाने पर अवैध आईपीएल क्रिकेट सट्टेबाजी रैकेट एवं उससे अर्जित अपराध की आय के धन शोधन संबंधी जांच के सिलसिले में पूरी रात जारी रहा। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न अपराध संकेती साक्ष्य (जिसमें मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक भंडारण माध्यम सम्मिलित हैं), 13 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी तथा तीन उच्च श्रेणी के मोटर वाहन, अर्थात एक मर्सिडीज-बेंज कार, एक एमजी हेक्टर कार तथा एक टोयोटा फॉर्च्यूनर कार जब्त की गई हैं। इसके अतिरिक्त, कई बैंक खातों, जिनका उपयोग अवैध आईपीएल सट्टेबाजी गतिविधियों में किए जाने का पता चला है, को फ्रीज कर दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कूटरचित एवं जाली दस्तावेजों के माध्यम से भूमि अर्जित किए जाने से संबंधित मामले में मैसर्स तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन, जवाद अहमद सिद्दीकी, विनोद कुमार एवं श्रीयोम चौहान के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), साकेत, नई दिल्ली के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की है। ईडी द्वारा उक्त आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, ईडी ने मामले से संबंधित लगभग ₹45.84 करोड़ मूल्य की भूमि को भी कुर्क किया है। ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने श्रीमती नौहेरा शेख को 21/05/2026 को गुरुग्राम, हरियाणा से पीएमएलए, 2002 के तहत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और अन्य के खिलाफ निवेशकों से 3000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया। उन्हें तुरंत हैदराबाद लाया गया और 21/05/2026 की देर रात हैदराबाद स्थित माननीय पीएमएलए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ईडी, चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने 19/05/2026 को चेन्नई में मेसर्स थंगम स्टील लिमिटेड [टीएसएल], मेसर्स पीएस कृष्णमूर्ति स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड [पीएसके] और इसके निदेशकों और प्रमुख सह-आरोपियों के 7 परिसरों पर पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और बेनामी नामों से धारित 43 अचल संपत्तियों (लगभग 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की) की पहचान की गई और उन्हें जब्त किया गया। ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने मरहूम इकबाल मिर्ची और उनके परिवार से संबंधित मामले में भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए), 2018 के प्रावधानों के तहत लगभग 700.27 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। संलग्न संपत्तियों में मुंबई के वर्ली में स्थित तीन प्रमुख संपत्तियां - राबिया मेंशन, मरियम लॉज और सी व्यू - शामिल हैं, जिनका मूल्य लगभग 497 करोड़ रुपये है, साथ ही दुबई में स्थित विदेशी संपत्तियां भी शामिल हैं जिनका मूल्य लगभग 203.27 करोड़ रुपये है।
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निदेशक का संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी है, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन और धन शोधन निवारण से संबंधित कानूनों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। दशकों से, निदेशालय भारत के आर्थिक, कानूनी और नियामक वातावरण के अनुरूप लगातार विकसित हुआ  है, फेरा से फेमा के प्रशासन में परिवर्तित हुआ, और आज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के प्रवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। और पढ़ें

श्री राहुल नविन

प्रवर्तन निदेशक

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