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ईडी, बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत बैंक धोखाधड़ी तथा मैसर्स दीपक केबल (इंडिया) लिमिटेड (डीसीआईएल), इसके प्रबंध निदेशक के. वेंकटेश्वर राव, निदेशक श्रीमती सत्यवती बाल तथा उनसे संबद्ध संस्थाओं द्वारा ऋण निधियों के अपवर्तन एवं गबन से संबंधित मामले में लगभग 51.28 करोड़ रुपये (जिसका बाजार मूल्य लगभग 150 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक है) मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ईडी, पटना जोनल कार्यालय ने मेसर्स जॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड व मेसर्स डीएलएमएस जॉलीवुड म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड, मुंगेर, बिहार द्वारा किए गए निवेश धोखाधड़ी के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के तहत 06.08.2026 को मुंगेर जिले के 5 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। जितेंद्र कुमार राजीव एवं उनके सहयोगियों के नेतृत्व वाली उक्त संस्थाओं को मुंगेर, बिहार के एक परिवार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तलाशी अभियान के दौरान, अचल संपत्ति, बैंक खाते के विवरण, करारनामों, निवेश के विवरण और निवेशकों की सूची आदि से जुड़े विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज़ बरामद व ज़ब्त किए गए। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए, 2002 के तहत पीएसीएल मामले में दिल्ली में स्थित 999.63 करोड़ रुपये मूल्य की 45 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। वर्ल्डवाइड समूह की कंपनियों की उक्त कुर्क संपत्तियाँ कथित तौर पर 48,000 करोड़ रुपये के पीएसीएल घोटाले में निवेशकों से एकत्रित धन का इस्तेमाल करके अर्जित की गई थीं। इस कुर्की के साथ, इस मामले में कुर्क की गई संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 29,625 करोड़ रुपये हो गई है। आगे की जांच जारी है। ईडी, चंडीगढ़ आंचलिक ईकाई ने कोटक महिंद्रा बैंक धोखाधड़ी प्रकरण में 30.07.2026 को नौ अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन शिकायत दायर की है तथा पीएमएलए, 2002 के तहत 29.07.2026 को 131.13 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों (जिसमें 12.85 करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि एवं 118.28 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां शामिल हैं) की कुर्की हेतु अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किया है। कानून प्रवर्तन एजेंसी (LEA) द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के मात्र चार माह के भीतर ईडी ने एमसी पंचकुला से गबन किए गए धन का 100 प्रतिशत सफलतापूर्वक कुर्क कर लिया है। ईडी, देहरादून उप-आंचलिक कार्यालय ने यूके.एस.एस.एस.सी. परीक्षा पेपर लीक घोटाले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत 63.30 लाख रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ईडी, बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत बैंक धोखाधड़ी तथा मैसर्स दीपक केबल (इंडिया) लिमिटेड (डीसीआईएल), इसके प्रबंध निदेशक के. वेंकटेश्वर राव, निदेशक श्रीमती सत्यवती बाल तथा उनसे संबद्ध संस्थाओं द्वारा ऋण निधियों के अपवर्तन एवं गबन से संबंधित मामले में लगभग 51.28 करोड़ रुपये (जिसका बाजार मूल्य लगभग 150 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक है) मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ईडी, पटना जोनल कार्यालय ने मेसर्स जॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड व मेसर्स डीएलएमएस जॉलीवुड म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड, मुंगेर, बिहार द्वारा किए गए निवेश धोखाधड़ी के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के तहत 06.08.2026 को मुंगेर जिले के 5 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। जितेंद्र कुमार राजीव एवं उनके सहयोगियों के नेतृत्व वाली उक्त संस्थाओं को मुंगेर, बिहार के एक परिवार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तलाशी अभियान के दौरान, अचल संपत्ति, बैंक खाते के विवरण, करारनामों, निवेश के विवरण और निवेशकों की सूची आदि से जुड़े विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज़ बरामद व ज़ब्त किए गए। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए, 2002 के तहत पीएसीएल मामले में दिल्ली में स्थित 999.63 करोड़ रुपये मूल्य की 45 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। वर्ल्डवाइड समूह की कंपनियों की उक्त कुर्क संपत्तियाँ कथित तौर पर 48,000 करोड़ रुपये के पीएसीएल घोटाले में निवेशकों से एकत्रित धन का इस्तेमाल करके अर्जित की गई थीं। इस कुर्की के साथ, इस मामले में कुर्क की गई संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 29,625 करोड़ रुपये हो गई है। आगे की जांच जारी है। ईडी, चंडीगढ़ आंचलिक ईकाई ने कोटक महिंद्रा बैंक धोखाधड़ी प्रकरण में 30.07.2026 को नौ अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन शिकायत दायर की है तथा पीएमएलए, 2002 के तहत 29.07.2026 को 131.13 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों (जिसमें 12.85 करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि एवं 118.28 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां शामिल हैं) की कुर्की हेतु अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किया है। कानून प्रवर्तन एजेंसी (LEA) द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के मात्र चार माह के भीतर ईडी ने एमसी पंचकुला से गबन किए गए धन का 100 प्रतिशत सफलतापूर्वक कुर्क कर लिया है। ईडी, देहरादून उप-आंचलिक कार्यालय ने यूके.एस.एस.एस.सी. परीक्षा पेपर लीक घोटाले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत 63.30 लाख रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।
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निदेशक का संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी है, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन और धन शोधन निवारण से संबंधित कानूनों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। दशकों से, निदेशालय भारत के आर्थिक, कानूनी और नियामक वातावरण के अनुरूप लगातार विकसित हुआ  है, फेरा से फेमा के प्रशासन में परिवर्तित हुआ, और आज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के प्रवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। और पढ़ें

श्री राहुल नविन

प्रवर्तन निदेशक

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