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ईडी, रायपुर आंचलिक कार्यालय ने भारतमाला योजना के तहत रायपुर-विशाखापत्तनम राजमार्ग परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की अवैध प्राप्ति के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य के अभनपुर, रायपुर, धमतारी और कुरुद में स्थित 8 परिसरों पर 28.04.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, 66.9 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा, 37.13 किलोग्राम वजन के बराबर चांदी की ईंटें और अन्य चांदी की वस्तुएं जब्त की गईं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी मामले में ₹3,034.90 करोड़ मूल्य की संपत्तियाँ कुर्क कीं। कुर्क संपत्तियों में मुंबई का फ्लैट, खंडाला का फार्महाउस, साणंद की भूमि तथा राइज़ई ट्रस्ट संरचना के अंतर्गत धारित रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के 7.71 करोड़ शेयर शामिल हैं। रिलायंस अनिल अंबानी समूह के मामलों में कुल कुर्की अब ₹19,344 करोड़ से अधिक हो चुकी है। ईडी, इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने 24.04.2026 को मेसर्स रुचि एक्रोनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अब मेसर्स स्टीलटेक रिसोर्सेज लिमिटेड के नाम से जानी जाती है) के केस में पीएमएलए, 2002 के तहत 7.76 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। ये संपत्तियां मेसर्स रुचि एक्रोनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम पर भू-खंडों के रूप में हैं। इस मामले में अब तक कुल अटैचमेंट 17.91 करोड़ रुपये है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने सोना पप्पू, जय एस. कामदार, शांतनु सिन्हा बिस्वास, डीसीपी एवं अन्य के विरुद्ध जांचाधीन धन शोधन मामले में 26.04.2026 को कोलकाता स्थित 3 परिसरों पर आगे और तलाशी संचालित की है। तलाशी के अंतर्गत कल्याण शुक्ला एवं संजय कुमार कनोडिया के परिसरों को सम्मिलित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 10 लाख रुपये नकद, स्वर्ण आभूषण, अपराध संकेती दस्तावेज तथा डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। जब्त दस्तावेज संदिग्ध व्यक्तियों तथा पीईपी (राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों) के मध्य बड़े पैमाने पर नकद लेन-देन की ओर संकेत करते हैं। आगे, शांतनु सिन्हा बिस्वास, डीसीपी को जांच में सम्मिलित होने हेतु समन जारी किया गया है, तथापि वह अब तक प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने पीडीएस घोटाला मामले में निरंजन चन्द्र साहा एवं अन्य से संबद्ध कोलकाता, हाबरा तथा बर्धमान स्थित 11 परिसरों पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के अंतर्गत 25.04.2026 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान 18.4 लाख रुपये नकद, विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज तथा डिजिटल साक्ष्य पाए गए और जब्त किए गए। ईडी, रायपुर आंचलिक कार्यालय ने भारतमाला योजना के तहत रायपुर-विशाखापत्तनम राजमार्ग परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की अवैध प्राप्ति के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य के अभनपुर, रायपुर, धमतारी और कुरुद में स्थित 8 परिसरों पर 28.04.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, 66.9 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा, 37.13 किलोग्राम वजन के बराबर चांदी की ईंटें और अन्य चांदी की वस्तुएं जब्त की गईं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी मामले में ₹3,034.90 करोड़ मूल्य की संपत्तियाँ कुर्क कीं। कुर्क संपत्तियों में मुंबई का फ्लैट, खंडाला का फार्महाउस, साणंद की भूमि तथा राइज़ई ट्रस्ट संरचना के अंतर्गत धारित रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के 7.71 करोड़ शेयर शामिल हैं। रिलायंस अनिल अंबानी समूह के मामलों में कुल कुर्की अब ₹19,344 करोड़ से अधिक हो चुकी है। ईडी, इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने 24.04.2026 को मेसर्स रुचि एक्रोनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अब मेसर्स स्टीलटेक रिसोर्सेज लिमिटेड के नाम से जानी जाती है) के केस में पीएमएलए, 2002 के तहत 7.76 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। ये संपत्तियां मेसर्स रुचि एक्रोनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम पर भू-खंडों के रूप में हैं। इस मामले में अब तक कुल अटैचमेंट 17.91 करोड़ रुपये है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने सोना पप्पू, जय एस. कामदार, शांतनु सिन्हा बिस्वास, डीसीपी एवं अन्य के विरुद्ध जांचाधीन धन शोधन मामले में 26.04.2026 को कोलकाता स्थित 3 परिसरों पर आगे और तलाशी संचालित की है। तलाशी के अंतर्गत कल्याण शुक्ला एवं संजय कुमार कनोडिया के परिसरों को सम्मिलित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 10 लाख रुपये नकद, स्वर्ण आभूषण, अपराध संकेती दस्तावेज तथा डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। जब्त दस्तावेज संदिग्ध व्यक्तियों तथा पीईपी (राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों) के मध्य बड़े पैमाने पर नकद लेन-देन की ओर संकेत करते हैं। आगे, शांतनु सिन्हा बिस्वास, डीसीपी को जांच में सम्मिलित होने हेतु समन जारी किया गया है, तथापि वह अब तक प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने पीडीएस घोटाला मामले में निरंजन चन्द्र साहा एवं अन्य से संबद्ध कोलकाता, हाबरा तथा बर्धमान स्थित 11 परिसरों पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के अंतर्गत 25.04.2026 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान 18.4 लाख रुपये नकद, विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज तथा डिजिटल साक्ष्य पाए गए और जब्त किए गए।
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निदेशक का संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी है, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन और धन शोधन निवारण से संबंधित कानूनों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। दशकों से, निदेशालय भारत के आर्थिक, कानूनी और नियामक वातावरण के अनुरूप लगातार विकसित हुआ  है, फेरा से फेमा के प्रशासन में परिवर्तित हुआ, और आज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के प्रवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। और पढ़ें

श्री राहुल नविन

प्रवर्तन निदेशक

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