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माननीय मुख्य न्यायाधीश, सिटी सेशंस कोर्ट, कलकत्ता ने दिनांक 10/12/2025 के आदेश के माध्यम से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता जोनल ऑफिस द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत मेसर्स श्री गणेश ज्वेलरी हाउस (आई) लिमिटेड और इसके प्रमोटर-निदेशक नीलेश पारेख, उमेश पारेख, कमलेश पारेख और अन्य के मामले में कुर्क की गई लगभग 175 करोड़ रुपये की संपत्ति की संपत्ति वापसी की अनुमति दी, जिन्होंने धोखाधड़ी बैंकिंग लेनदेन और ऋण निधि के अपयोजन (डायवर्जन) के माध्यम से 25 बैंकों के संघ(कंसोर्टियम) को 2,672 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।

Press Release - 0ea8b5a3-9484-4a4e-b3ae-5f328223a285_Press Release_ restitution in Shree Ganesh Jewellery-16.12.2025-Hindi(5).pdf

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